इस पद पर निर्वाचित व्यक्ति राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है, जो राज्य के कानूनों और नीतियों के प्रशासन और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है।
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